⚠ यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक वेबसाइट है। यह राजस्थान सरकार या खाद्य विभाग से संबद्ध नहीं है। आधिकारिक पोर्टल food.raj.nic.in है।
जानकारी

लाभार्थी के अधिकार

क़ानून आपको कौन-कौन से अधिकार देता है और उनका उल्लंघन होने पर क्या करें — पूरी जानकारी।

मूल अधिकार

प्रत्येक PHH सदस्य को 5 किलो गेहूँ प्रतिमाह — यह विधिक अधिकार है, कोई कृपा नहीं। AAY परिवार को 35 किलो प्रति माह।

अनाज की गुणवत्ता मानक अनुसार होनी चाहिए — सड़ा हुआ, घुनयुक्त या मिलावटी अनाज लेने से मना करने का अधिकार है।

ePoS रसीद प्राप्त करना अधिकार है — डीलर इसे देने से मना नहीं कर सकता।

वज़न का अधिकार

वज़न आपकी उपस्थिति में, सत्यापित तराज़ू पर होना चाहिए। कम वज़न देने पर तत्काल आपत्ति दर्ज करें और रसीद से मिलान करें।

उल्लंघन पर क्या करें

स्थानीय शिकायत: ज़िला रसद अधिकारी कार्यालय। राज्य स्तर: हेल्पलाइन 1800-180-6030। ऑनलाइन: sampark.rajasthan.gov.in। अंतिम अपील: राजस्थान राज्य खाद्य आयोग।